Mau News: हेट स्पीच के एक मामले में अभियोजन अधिकारी हरेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि यह घटना 3 मार्च 2022 की है, जिसकी एफआईआर 4 मार्च 2022 को दर्ज कराई गई थी। विवेचना के उपरांत 11 मई 2022 को चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई थी।
इस मामले में 16 जनवरी 2024 को आरोप तय किए गए। उमर अंसारी न्यायालय में पेश नहीं हो रहे थे, जिस कारण उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू (गिरफ्तारी वारंट) जारी किया गया। इसके बाद 82 की कार्रवाई की स्थिति भी बनी। बाद में उमर अंसारी की पत्रावली को इस मामले से अलग कर दिया गया। इसी कारण आज जब विधायक अब्बास अंसारी को सजा सुनाई गई, तो उमर अंसारी उसमें शामिल नहीं थे।
उमर अंसारी को अलग करने के बाद अब्बास अंसारी और मंसूर अंसारी के विरुद्ध आरोप तय किए गए। 16 जनवरी 2024 को आरोप पत्र दाखिल हुआ और 30 जनवरी 2024 से न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई। 10 सितंबर 2024 तक सभी गवाहों की गवाही पूरी हो गई।
वादी मुकदमे में गंगाराम बिंद थे। उनके बाद साक्ष्य देने वालों में हमराही कांस्टेबल सतीश कुमार, कांस्टेबल अजय कुमार, और कांस्टेबल बलराम ने अदालत में गवाही दी और उनके विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत किए।
लेखक संतोष कुमार यादव थे, जबकि विवेचक एसआई सुशील कुमार द्विवेदी थे। 10 सितंबर 2024 को उनका भी बयान दर्ज किया गया।
आज इस मामले में सीजीएम मऊ द्वारा फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी और मंसूर अंसारी को दोषी ठहराया है। उमर अंसारी को पहले ही इस मामले से अलग किया जा चुका था।
कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा निम्नलिखित है:
धारा 171F के तहत: 6 माह की सजा और ₹1000 का जुर्माना
धारा 189 के तहत: 2 वर्ष की सजा और ₹3000 का जुर्माना
धारा 153A के तहत: 2 वर्ष की सजा और ₹3000 का जुर्माना
धारा 506 के तहत: 1 वर्ष की सजा और ₹2000 का जुर्माना
धारा 120B के तहत: 6 माह की सजा और ₹1000 का जुर्माना
दोनों आरोपियों पर कुल ₹11,000 का जुर्माना लगाया गया है।
हालांकि, आज कोर्ट द्वारा अब्बास अंसारी और मंसूर अंसारी को बेल दे दी गई है। अभियोजन अधिकारी ने विधायकी समाप्त होने के सवाल पर कहा कि इस सजा के विरुद्ध सेशन कोर्ट में अपील की जा सकती है।
इस मामले में शुरुआत में तीन नामजद आरोपियों के अलावा 150 अज्ञात व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया गया था। लेकिन विवेचना के बाद केवल तीन ही लोगों की संलिप्तता पाई गई—अब्बास अंसारी, मंसूर अंसारी और उमर अंसारी। मंसूर अंसारी पहले ही जमानत ले चुके थे। अब्बास अंसारी की प्रार्थना पर दोनों को आज जमानत दे दी गई।