मऊ सदर से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की शर्तों में बदलाव कर दिया है। निर्वाचन क्षेत्र में अपने घर पर रहने की सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है साथ ही अब्बास अंसारी गाजीपुर आवास पर भी रह सकते हैं जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी है हालांकि गाजीपुर आवास पर सिर्फ तीन रातों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी को अनुमति दिया है।

बीते दिनों विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च 2025 को गैंगस्टर के मामले में शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दिया था सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को उनके लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर रहने के निर्देश दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को यह भी निर्देश दिया था कि उन्हें अपनी विधानसभा में जाने से पहले जिला प्रशासन और ट्रायल कोर्ट से इजाजत लेनी होगी इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को ट्रायल कोर्ट की इजाजत के बिना यूपी न छोड़ने के निर्देश दिए थे साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि अब्बास अंसारी को कोर्ट में चल रहे हैं मामलों को लेकर कोई सार्वजनिक बयान नहीं देना चाहिए।

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधायक अब्बास अंसारी को राहत मिलने के बाद उनके समर्थकों में काफी खुशी का माहौल है।

By UP Khabariya

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