ब्यूरो यूपी खबरिया: हिट एंड रन को लेकर देशभर में विरोध प्रर्दशन चल रहा है। वहीं इस बीच हिट एंड रन को लेकर नए कानून पर बड़ी अपडेट सामाने आई है। बता दें कि यह कानून अभी लागू नहीं होगा। बता दें कि अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के बीच हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की।
#WATCH | Union Home Secretary Ajay Bhalla says, " We had a discussion with All India Motor Transport Congress representatives, govt want to say that the new rule has not been implemented yet, we all want to say that before implementing Bharatiya Nyaya Sanhita 106/2, we will have… pic.twitter.com/14QXaVUg7t
— ANI (@ANI) January 2, 2024
इस बैठक के बाद केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106/2 को लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों से बात करेंगे, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा। बता दें कि इस कानून को लेकर जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा था। जिसको लेकर आज बैठक की गई। और ये फैसला लिया गया।
ये भी पढ़ें यूपी में विरोध के बीच नए सड़क दुर्घटना कानून पर परिवहन आयुक्त ने कही ये बड़ी बात
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदन ने एएनआई से बातचीत में कहा कि ड्राइवर भाइयों आप हमारे सैनिक हैं। हम नहीं चाहते कि आपको कोई तकलीफ हो। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी अगली बैठक नहीं होगी, 10 साल की जेल और जुर्माने का कानून फिलहाल लागू नहीं होगा।
महराजगंज: अवैध तमंचा के साथ पुलिस ने एक को दबोचा
बता दें कि महराजगंज जिले में भी इस प्रदर्शन का असर देखने को मिला। जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हुआ। वहीं इसका सीधा असर पेट्रोल पंप पर देखने को मिला, जहां पेट्रोल-डीजल के लिए लोगों की लंबी कतार लगी रही। वहीं यात्री बस में सफर के लिए परेशान रहें। गतिविधिया धीमी पड़ गई थीं।