लखनऊ: नए सड़क दुर्घटना कानून को लेकर बड़े स्तर विरोध हो रहा है। जगह जगह वाहन खड़ा कर चक्का जाम हो रहा है। ऐसे में तमाम गतिविधियां धीमी पड़ गई है। लोगों को यात्रा करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब के बीच नए सड़क कानून के विरोध के बाद परिवहन आयुक्त ने सभी मंडलायुक्त व डीएम को दिया दिशा निर्देश दिया है।

दरअसल, परिवहन आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने कहा कि नए सड़क दुर्घटना कानून के प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। ऐसे में हड़ताल से आम लोगों को काफी समस्या हो रही है।उन्होंने विभाग के अधिकारियों से बस चालकों और वाहन चालकों से बातचीत कर हड़ताल समाप्त कराने के निर्देश दिए हैं।

बता दें कि परिवहन आयुक्त द्वारा कहा गया है सभी सहायक प्रबंधक/ सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कर्मचारी यूनियन के साथ बैठकर हड़ताल समाप्त करने को लेकर वार्ता करें। बता दें कि यूपी में एक जनवरी से 30 जनवरी तक हड़ताल पर जाने का फ़ैसला। सोमवार को हड़ताल का पहला दिन था।

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क्यों हो रहा है विरोध:
दरअसल, अगर सड़क दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है और गाड़ी चालक मौके से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ेगा। वहीं इस कानून को लेकर अब कई राज्यों में ट्रक चालक इस नए कानून का विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक हड़ताल पर जाने का फैसला लिया गया है।

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