महराजगंज: ज़िला प्रोबेशन अधिकारी शान्त प्रकाश श्रीवास्तव ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि स्पॉन्सरशिप योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को न्यूनतम एक वर्ष के लिए प्रति महीना चार हज़ार रुपये दिये जाएँगे।
उन्होंने बताया कि इसके अन्तर्गत निराश्रित व तलाकशुदा महिला के बच्चे, दिव्याँग बच्चे, गंभीर/असाध्य/जानलेवा रोग से पीड़ित के बच्चे, एड्स से प्रभावित बच्चे, बाल वेश्यावृत्ति, बाल भिक्षुक, बाल तस्करी, बाल श्रम से प्रभावित बच्चे, फुटपाथ पर कार्य करने वालो, रेहड़ी पट्टी, रिक्शा/बैट्री/ऑटो वालो के बच्चे, कूड़ा बीनने वाले बच्चे, जेलो में सजा काट रहे कैदियो के बच्चे, बेघर,अनाथ बच्चे शामिल हैं।
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उपरोक्त श्रेणियों के बच्चों को योजना का लाभ दिलाने हेतु ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएँगे। वांछित प्रपत्र में बच्चे व माता/पिता के आधार कार्ड, पाँच वर्ष से ऊपर के बच्चे का स्कूल में रजिस्ट्रेशन का प्रूफ, ऑनलाइन फ़ॉर्मेट वाला आय प्रमाण(ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में क्रमशः 72 हज़ार व 96 हज़ार वार्षिक से अधिक न हो), संबंधित का दिव्याँग प्रमाण पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र/कारीगर का पंजीकरण/तलाकनामा/कारागार अधीक्षक की संस्तुति इत्यादि(जो लागू हो) सलंग्न करना होगा।
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जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि ऑफलाइन आवेदन ज़िला प्रोबेशन कार्यालय, विकास भवन, महराजगंज से प्राप्त किया जा सकता है या लिंक https://drive.google.com/file/d/1ITziYc_iF9oNWxrr2nWUGP4RtbwdYwXY/view?usp=drivesdk
पर जाकर भी गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते है। ऑफलाइन आवेदन के बाद हार्डकॉपी व समस्त प्रपत्रों की फ़ोटो कॉपी प्रोबेशन विभाग में जमा करानी होगी।
जिला प्रोबेशन अधिकारी ने कहा कि यह एक लक्ष्यपरक योजना है। जनपद महराजगंज को 100 का लक्ष्य प्राप्त है, अतः इच्छुक पात्र जल्द से जल्द आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त करें।