मऊ।
प्रदेश स्तर पर चिह्नित कुख्यात माफिया और सपा के पूर्व ब्लाक प्रमुख रमेश सिंह काका ने शुक्रवार को मऊ कोर्ट में फ़िल्मी अंदाज़ में आत्मसमर्पण कर सनसनी फैला दी। जिनकी गिरफ्तारी के लिए मऊ पुलिस ने हाल ही में ₹25,000 का इनाम घोषित किया था और कई टीमें गठित की गई थीं, वह काका पुलिस को चकमा देकर सीधे कोर्ट में दाखिल हो गया।
मऊ कोतवाली क्षेत्र में फर्जी सिम कार्ड मामले में दोषी ठहराए गए रमेश सिंह काका के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी हो चुका था। कोर्ट ने 2 जून को उसे और उसके एक साथी को दोषी करार दिया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज़ हो गए थे।
इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 03-06-2025 को मु0अ0सं0 1309/2010 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली नगर में दोषसिद्ध अभियुक्त जावेद काजमी पुत्र रफ़ीक काज़मी निवासी औरंगाबाद थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 04 वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं ₹14,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।
इसपर करीब 50 से अधिक मुकदमों का सामना कर रहे रमेश सिंह काका का इस तरह से कोर्ट में आत्मसमर्पण करना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। अब कोर्ट से उसे सजा सुनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।