मऊ के पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की हेट स्पीच मामले में दायर अपील पर आज जिला जज कोर्ट में सुनवाई होगी। मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. केपी सिंह ने 31 मई को अब्बास अंसारी को दो साल की सजा सुनाई थी।
इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने 1 जून को अब्बास की विधायकी समाप्त कर दी। अब्बास के वकील दरोगा सिंह ने विधायकी बचाने के लिए अपील दाखिल की। इस अपील को एमपी-एमएलए कोर्ट से सेशन कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया।
मामला 2022 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। 3 मार्च 2022 को मऊ के पहाड़पुर मैदान में चुनावी रैली के दौरान अब्बास ने कहा था कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव से बात कर आए हैं। सरकार बनने पर 6 महीने तक कोई तबादला नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पहले हिसाब-किताब होगा, फिर ट्रांसफर होंगे।
इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने अब्बास पर 24 घंटे का प्रचार प्रतिबंध लगाया था। 4 अप्रैल 2022 को तत्कालीन एसआई गंगाराम बिंद की शिकायत पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई। इसमें अब्बास, उनके भाई उमर अंसारी और चुनाव एजेंट मंसूर समेत 150 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया।
आरोपियों पर आईपीसी की धारा 506, 171F, 186, 189, 153A और 120B के तहत मामला दर्ज किया गया। ये धाराएं धमकी, चुनाव प्रक्रिया में बाधा, लोक सेवक को बाधित करना, धमकाना, साम्प्रदायिक वैमनस्य और षड्यंत्र से संबंधित हैं।