महराजगंज: महराजगंज जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत फरवरी माह का राशन 7 से 25 फरवरी तक वितरित किया जाएगा। अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 17 किलो गेहूं और 18 किलो चावल मिलेगा। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को भी तय मानकों के अनुसार राशन दिया जाएगा। लाभार्थियों से समय पर खाद्यान्न प्राप्त करने की अपील की गई है।
महराजगंज में 7 फरवरी से खाद्यान्न 25 फरवरी तक वितरित किया जाएगा। अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 17 किलो गेहूं और 18 किलो चावल मिलेगा, जबकि पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2.5 किलो गेहूं और 2.7 किलो चावल दिया जाएगा। इस संदर्भ में अधिकारी द्वारा जानकारी साझा की गई है।
बता दें कि कोटेदारों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक दुकानें खोलकर खाद्यान्न का निशुल्क वितरण सुनिश्चित करें, ताकि सभी लाभार्थियों को समय पर राशन मिल सके।
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 भारत सरकार द्वारा लागू किया गया एक कानून है, जिसका उद्देश्य देश के नागरिकों को रियायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इसे खाद्य अधिकार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है।
अनुपात और स्थिति
- ग्रामीण क्षेत्र: 75% आबादी को कवर किया जाता है।
- शहरी क्षेत्र: 50% आबादी को शामिल किया गया है।
- आधार: 2011-12 के घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण पर आधारित।
- राज्यवार आँकड़े: पूर्व योजना आयोग (अब नीति आयोग) ने निर्धारित किए।
- समस्या: बदलती परिस्थितियों के बावजूद राज्यवार कवर अनुपात में कोई संशोधन नहीं किया गया।
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राशन कार्ड पर महिलाओं की प्राथमिकता
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रावधान किया गया है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला को ही परिवार का मुखिया माना जाएगा। इसी आधार पर राशन कार्ड भी उसी महिला के नाम पर जारी किया जाएगा। यह कदम महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।