इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई की और बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा, यूपी गोवध निवारण अधिनियम 1955 और उससे जुड़े नियम गोमांस के परिवहन पर रोक नहीं लगाते हैं.
इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है. यह आदेश जस्टिस पंकज भाटिया ने वसीम अहमद की ओर से दाखिल याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।।